1 अक्टूबर के बाद अगर कोई ऐसी खाने-पीने की वस्तु बेचेगा, जिस पर उसकी निर्माता कंपनी का FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई होगी